बनारस न्यूज डेस्क: आजमगढ़ पुलिस ने शादी का झांसा देकर महिला के साथ रेप करने, उसकी मर्जी के बिना गर्भपात कराने और निजी फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देने के आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 51 वर्षीय तारकेश्वर यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने गुरुवार को उसे आजमगढ़ लाकर कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया।
एसएसपी अनिल कुमार के मुताबिक, महिला ने 4 जुलाई को रौनापार थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। महिला का आरोप है कि तारकेश्वर ने शादी का भरोसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसकी सहमति के बिना गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया। जब महिला ने उस पर शादी करने का दबाव बनाया तो उसने उसकी निजी फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दी।
पुलिस जांच में सामने आया कि कुशीनगर के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के डूंगरपुर निवासी तारकेश्वर शादी से पहले महिला की कृषि जमीन अपने नाम कराने का दबाव बना रहा था। जमीन उसके नाम करने से इनकार करने पर वह बार-बार निजी फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देता था। जांच के दौरान पुलिस ने सबूत जुटाए और कोर्ट से आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट हासिल किया। तकनीकी सर्विलांस की मदद से पुलिस को उसके मुंबई के साकीनाका इलाके में होने की जानकारी मिली।
इसके बाद सब-इंस्पेक्टर अनुराग पांडेय और सुमित सिंह के नेतृत्व में महिला कांस्टेबल नारायणी तिवारी समेत पुलिस टीम ने 21 सितंबर को तारकेश्वर को गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल जांच के बाद उसे अंधेरी ईस्ट कोर्ट में पेश किया गया, जहां 22 सितंबर को ट्रांजिट रिमांड मंजूर हुई। इसके बाद पुलिस आरोपी को आजमगढ़ लेकर पहुंची और गुरुवार को स्थानीय कोर्ट में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया।