बनारस न्यूज डेस्क: वाराणसी में चार साल पहले हुए नेशनल लेवल शूटर विशाल सिंह पर हमले के मामले में गुरुवार को बड़ा फैसला आया। कोर्ट ने मुख्य आरोपी होटल कारोबारी पंकज गुप्ता समेत 11 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई। पंकज गुप्ता को सश्रम आजीवन कारावास और 1 लाख 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा मिली, जबकि उसके 10 साथियों को 14-14 साल का कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने आदेश दिया कि कुल 11 लाख की जुर्माने की राशि में से 8 लाख 80 हजार रुपये पीड़ित को मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे।
यह हमला 29 सितंबर 2021 को हुआ था, जब विशाल सिंह विजयनगरम मार्केट कैंट में खड़ा था। तभी नकाबपोश हमलावर ने उसके पेट में गोली मार दी और दूसरी गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों के विरोध करने पर भाग गया। हमले के पीछे का कारण विशाल सिंह का लगातार होटल में चल रही अवैध गतिविधियों, खासकर वेश्यावृत्ति और कॉलेज के छात्रों को कमरे देने का विरोध करना था।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि पंकज गुप्ता ने अपने साथियों के साथ षड्यंत्र रचकर यह हमला कराया था। सरफराज, वसीम, परवेज, शाहजहां, नुसरत नूरानी, जैनुल हक, अनुज, रतन, रवि और तौफीक—all को षड्यंत्र और हत्या के प्रयास में दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष ने गवाहों और चार्जशीट के आधार पर साबित किया कि यह हमला पूरी तरह सोची-समझी साजिश थी।
विशाल सिंह के पिता ने आरोप लगाया था कि उनके बेटे को अवैध होटल गतिविधियों का विरोध करने के कारण निशाना बनाया गया। पुलिस जांच और चार्जशीट के बाद केस कोर्ट तक पहुंचा और अब फैसला पीड़ित परिवार के पक्ष में आया है। इस सजा के साथ ही वाराणसी की अदालत ने साफ संदेश दिया है कि अवैध कारोबार और अपराध में शामिल लोगों को कड़ी सजा दी जाएगी।