वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने वालों के लिए राहत भरी खबर है। आयकर विभाग ने हाल ही में ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है। यह बदलाव उन करदाताओं के लिए फायदेमंद है जो किसी कारणवश तय समय में रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते हैं।
आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार, यदि आपकी सालाना आय मूल छूट सीमा से अधिक है, तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। ऐसे में रिटर्न फाइल करने की सही जानकारी होना जरूरी है। आइए जानते हैं इस प्रक्रिया से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें, खासकर वेतनभोगी (सैलरी क्लास) करदाताओं के लिए।
वेतनभोगियों के लिए ITR फाइलिंग की शुरुआत 15 जून से
हालांकि इनकम टैक्स विभाग ने ITR फॉर्म पहले ही जारी कर दिए हैं और फाइलिंग की सुविधा भी एक्टिव है, लेकिन वेतनभोगी वर्ग को अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। आमतौर पर नौकरीपेशा लोगों को फॉर्म 16 प्राप्त होने के बाद ही रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया पूरी की जाती है। फॉर्म 16 आय का सारांश होता है जिसे कंपनी टीडीएस कटौती के बाद जारी करती है।
इस वर्ष 15 जून 2025 से सैलरी क्लास के लिए ITR फाइलिंग की प्रक्रिया सक्रिय हो जाएगी। कई कंपनियां जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के पहले सप्ताह में अपने कर्मचारियों को फॉर्म 16 उपलब्ध कराती हैं। इसके बाद ही कर्मचारी सही डेटा के साथ अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
ITR फाइल करने के तरीके: ऑनलाइन या ऑफलाइन
इनकम टैक्स विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए रिटर्न फाइल करने के दो तरीके उपलब्ध कराए हैं:
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ऑनलाइन मोड – सबसे आसान और तेज़ तरीका है। इसके लिए आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट का उपयोग किया जाता है।
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ऑफलाइन मोड – इसमें करदाता ITR यूटिलिटी टूल्स की मदद से फॉर्म भरकर XML फॉर्मेट में अपलोड कर सकता है।
ऑनलाइन तरीका अधिकतर लोगों के लिए सुविधाजनक होता है क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलती है।
स्टेप-बाय-स्टेप ऑनलाइन ITR फाइलिंग प्रक्रिया
अगर आप ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
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सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
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लॉगिन के लिए अपना पैन नंबर यूज़र आईडी के रूप में दर्ज करें और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें।
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“e-File” टैब पर क्लिक करें और “Income Tax Return” विकल्प को चुनें।
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असेसमेंट ईयर AY 2025-26 को चुनें।
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अगर आप खुद के लिए रिटर्न दाखिल कर रहे हैं तो “Individual” सेलेक्ट करें।
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सही ITR फॉर्म (जैसे ITR-1 या ITR-2) को चुनें।
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व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पैन, आधार, बैंक अकाउंट डिटेल्स आदि को अच्छी तरह से जांचें और भरें।
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अब रिटर्न को वेरीफाई करने के लिए Aadhaar OTP का चयन करें या ई-वेरिफिकेशन के अन्य विकल्पों का प्रयोग करें।
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चाहें तो ITR-V का प्रिंट आउट निकालकर CPC, बेंगलुरु को भेज सकते हैं (अगर ई-वेरिफाई नहीं किया गया है)।
बातों का रखें ध्यान?
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यदि आपने पहले से टैक्स जमा किया है या आपका कोई टैक्स कट गया है, तो फॉर्म 26AS और AIS रिपोर्ट जरूर चेक करें।
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बैंक अकाउंट की डिटेल्स में कोई गलती न हो, वरना रिफंड में देरी हो सकती है।
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अंतिम तिथि से पहले रिटर्न फाइल करने पर आपको लेट फीस या पेनल्टी से राहत मिलती है।