बनारस न्यूज डेस्क: काशी नरेश विभूति नारायण सिंह की बड़ी पुत्री विष्णु प्रिया को प्रताड़ित न करने का आदेश अदालत ने जारी किया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) साकेत मिश्रा ने अपने आदेश में कहा कि विष्णु प्रिया को सुरक्षा दी जानी चाहिए। अदालत ने कुंवर अनंत नारायण सिंह और उनकी पत्नी अनामिका सिंह को निर्देश दिया है कि वे विष्णु प्रिया के शांतिपूर्ण जीवन और निवास में किसी तरह का हस्तक्षेप न करें। इसके अलावा, उन्हें मानसिक, शारीरिक या आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने से भी रोका गया है।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि विष्णु प्रिया के निवास स्थान पर आने-जाने वाले उनके परिचितों और मेहमानों को किसी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना चाहिए। बिना किसी कानूनी प्रक्रिया को अपनाए, उन्हें उनकी संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता। साथ ही, उनके कब्जे वाले हिस्से में कोई नया निर्माण, परिवर्तन या विध्वंस नहीं किया जाएगा। यदि विष्णु प्रिया अपने घर में आवश्यक मरम्मत करवाना चाहती हैं, तो इसमें कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी।
विष्णु प्रिया ने अपने आवेदन में आरोप लगाया था कि अनंत नारायण सिंह और उनकी पत्नी उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं और रामनगर किले में स्थित उनके घर से जबरन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उन पर अपनी संपत्ति अनंत नारायण सिंह के नाम करने का दबाव डाला जा रहा है। काशी नरेश विभूति नारायण सिंह की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। इस मुद्दे को लेकर विष्णु प्रिया ने वर्ष 2022 में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में मामला दायर किया था।