वाराणसी। नाबालिग लड़की को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने व अश्लील वीडियो व फोटो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले के आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) शैलेंद्र सिंह की अदालत ने मिसिरपुर, रोहनिया निवासी आरोपित सतीश कुमार कौशल को आरोप सिद्ध न होने पर संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मुरली मनोहर त्रिपाठी, गौरव मिश्रा व अभय कुमार गिरि ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादिनी मुकदमा की 14 वर्षीय पुत्री मिसिरपुर, रोहनियां में पढ़ती थी। आरोप था कि इस दौरान मिसिरपुर, रोहनियां का रहने वाला सतीश कुमार कौशल उसकी पुत्री को नशीला पदार्थ पिलाकर विद्यालय में ही उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया तथा उसका विडियो व फोटो खींचकर पीड़िता को ब्लैकमेल करता रहा तथा धमकी देकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। इस दौरान वही विडियो दिखाकर जबरदस्ती अपने दोस्तों के यहां डीएलडब्लू ले गया तथा दुष्कर्म किया।
इसके बाद 12 जून 2019 को आरोपित कुछ लोगों के साथ मिलकर सुबह 9 बजे अगवाकर किसी अज्ञात स्थान ले गया तथा अपने परिवार व अन्य दोस्तों के साथ मिलकर फर्जी व कूटरचित सर्टिफिकेट के आधार पर सतीश कुमार कौशल द्वारा पीड़िता के साथ रजिस्ट्रार ऑफिस से विवाह का रजिस्ट्रेशन करा लिया। अब वह वादिनी मुकदमा की पुत्री को उठा ले जाने व घरवालों की हत्या करने की धमकी दे रहा है।