वाराणसी । धोखाधड़ी के मामले में काशी नरेश की बेटी कृष्ण प्रिया और दामाद अशोक सिंह समेत तीन के विरूद्ध जारी गैर जमानती वारंट पर अदालत ने रोक लगा दी है। दरअसल, रामनगर फोर्ट निवासी राजकुमारी कृष्ण प्रिया, इमलाक कालोनी निवासी उनके पति अशोक कुमार सिंह और कचौड़ी गली, चौक निवासी चंद्रशेखर कपूर के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर जिला जज डॉ.अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने रोक लगाई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्वनी कुमार ने वर्ष 2012 में कैंट थाने में दर्ज इस मामले में तीनों आरोपितों के खिलाफ 26 सितंबर को गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। इस आदेश के खिलाफ आरोपियों की ओर से अधिवक्ता संजय कुमार चौबे ने जिला जज की अदालत में याचिका दायर की। अदालत ने याचिका पर अग्रिम सुनवाई के लिए 16 नवंबर की तिथि मुकर्रर करते हुए विपक्षी को नोटिस जारी करने का आदेश दीया है।
अभिषेक जायसवाल ने आरोप लगाया था कि उसकी लगभग सात हजार वर्ग फीट जमीन थी। इस पर रिहायशी फ्लैट बनाने का अनुबंध काशी नरेश की बेटी कृष्ण प्रिया और दामाद अशोक और एक अन्य के साथ हुआ था। आरोपियों ने शर्तों का पालन नहीं किया। जिसके बाद अभिषेक जायसवाल ने कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन पुलिस ने इसमे फाइनल रिपोर्ट लगा दी.अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस की इस फाइनल रिपोर्ट से असंतुष्ट पीड़ित ने कोर्ट में गुहार लगाई। जिसपर कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कर फिर से कार्रवाई शुरू करवाई। इसके बाद लगातार आरोपी कोर्ट में गैर हाजिर रहे। इसके अलावा कोई अग्रिम जमानत भी नहीं ली गयी थी।