वाराणसी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई का सर्वे को लेकर गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही ज्ञानवापी परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर्वे को हरी झंडी दे दी है। वहीं इस आदेश पर हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हाईकोर्ट ने बहुत ही अच्छा आदेश दिया है। मुस्लिम पक्ष के आदेश को खारिज कर दिया गया और हाईकोर्ट ने बड़ा स्पष्ट आदेश किया है, जल्द से जल्द अब सर्वे शुरु किया जाए।
उन्होंने कहा जितना जल्द हो सकेगा मैं भी इस आदेश को पुरात्तव विभाग के लोगों को अवगत कराते हुए एक समय निर्धारित कर लेंगे और आगे की कार्रवाई प्रारम्भ करेंगे। वहीं मुस्लिम पक्ष को लेकर उन्होंने कहा कि सु्प्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला कोर्ट इसलिए बना है कि आप जा सकते है, लेकिन किसी तर्क पर जाएगे। जिला कोर्ट में कौन सा तर्क रखा था, पहले अपनी आपत्ति को पढ़ लें। उन्होंने कहा अगर वो कह रहे है कि मस्जिद है तो हम आपकी बात दो मिनट के लिए सुन भी ले, लेकिन आप हमारे साथ आइए और कमीशन में सहयोग करो तर्क बताओ ये त्रिशूल है, ओम है डमरु है हाथी है कलश है मूर्तियों के अवशेष है।