अमेरिका में अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर रिपब्लिकन पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने वाले थे। इससे पहले कोलोराडो कोर्ट ने कैपिटल हिंसा मामले में फैसला सुनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य करार दिया है. कोर्ट ने उनका नाम वोटिंग लिस्ट से हटाने का भी आदेश दिया है. कोर्ट के इस आदेश के बाद ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की राह पर ब्रेक लग गया है और वह चुनाव में वोट नहीं कर सकेंगे. अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं. इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है. अमेरिका की कोलोराडो कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है. इसके बाद ट्रंप न तो अमेरिका के राष्ट्रपति बन पाएंगे और न ही वोट कर पाएंगे. कोर्ट ने उन्हें राष्ट्रपति चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है.
Colorado Supreme Court removes Donald Trump from state's 2024 ballot
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— ANI Digital (@ani_digital) December 20, 2023
14वें संशोधन की धारा 3 के तहत एक आदेश पारित किया गया
अमेरिकी इतिहास में पहली बार किसी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव लड़ने और मतदान करने से रोक दिया गया है। कोर्ट ने यह आदेश 14वें संशोधन के अनुच्छेद 3 के तहत दिया है. कैपिटल हिंसा मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए अयोग्य उम्मीदवार हैं. इस हिंसा के कारण, वे न तो चुनाव लड़ने और न ही वोट देने के पात्र हैं।
न्यायाधीशों की नियुक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा की गई थी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी कोर्ट के जिन जजों ने यह फैसला सुनाया है, उन सभी की नियुक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी के गवर्नरों ने की है। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया और 4-3 के बहुमत के आधार पर यह फैसला सुनाया. निचली अदालत ने स्वीकार किया कि ट्रम्प ने 6 जनवरी, 2021 को संसद पर हमला करने के लिए भीड़ को उकसाया था, लेकिन वह राष्ट्रपति पद के लिए दौड़ने के योग्य हैं।