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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ITR फाइलिंग को लेकर ताजा अपडेट, अब तक 4 करोड़ से ज्यादा की फाइल जमा

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Posted On:Wednesday, September 10, 2025

भारत के आयकर विभाग (Income Tax Department) ने हाल ही में अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ITR फाइलिंग से जुड़े ताजा आंकड़े जारी किए हैं। ये आंकड़े डिजिटल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के तहत देश में हो रहे तकनीकी बदलाव और ई-गवर्नेंस की दिशा में हो रही प्रगति का प्रमाण हैं। 5 सितंबर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार, अब तक 4.56 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं, जिनमें से 4.33 करोड़ रिटर्न वेरिफाइड भी हो चुके हैं। वहीं, 13.33 करोड़ से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूजर अब आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर मौजूद हैं।

इस बार सरकार ने ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी थी। इसका लाभ उन लोगों को मिला जो किसी कारणवश समय रहते ITR नहीं भर सके थे। लेकिन अब यह अंतिम समय चल रहा है और यदि कोई 15 सितंबर तक भी ITR दाखिल नहीं कर पाता है, तो उसे कुछ आर्थिक नुकसान झेलने पड़ सकते हैं।


15 सितंबर के बाद ITR नहीं भर पाए तो क्या होगा?

अगर आप तय तारीख यानी 15 सितंबर 2025 तक ITR फाइल नहीं कर पाते हैं, तो आपके ऊपर आयकर अधिनियम की दो धाराएं लागू हो सकती हैं:

  • धारा 234A: इसमें अनपेड टैक्स राशि पर हर महीने 1% ब्याज देना होता है।

  • धारा 234F: इसमें रिटर्न लेट फाइल करने पर लेट फीस देनी होती है।

लेट फीस का निर्धारण आपकी कुल आय पर निर्भर करता है:

  • अगर आपकी सालाना आय ₹5 लाख से अधिक है, तो ₹5,000 तक की लेट फीस देनी होगी।

  • अगर आय ₹5 लाख से कम है, तो ₹1,000 लेट फीस लागू होगी।


क्या 15 सितंबर के बाद भी ITR फाइल किया जा सकता है?

हां, अगर आप 15 सितंबर की डेडलाइन मिस कर देते हैं, तो भी आपको 31 दिसंबर 2025 तक का समय मिलता है। इस अवधि में आप विलंबित रिटर्न (Belated Return) फाइल कर सकते हैं। यह रिटर्न धारा 139(4) के तहत दाखिल किया जाता है।

लेकिन ध्यान रखें, विलंबित रिटर्न दाखिल करने पर आपको ब्याज और लेट फीस का भुगतान करना ही होगा।


क्या 31 दिसंबर के बाद भी ITR फाइल किया जा सकता है?

अगर कोई करदाता 31 दिसंबर की डेडलाइन भी मिस कर देता है, तो फिर उसके पास ‘अपडेटेड रिटर्न’ (ITR-U) दाखिल करने का विकल्प रहता है। यह विकल्प वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद 48 महीनों (4 साल) तक उपलब्ध होता है। हालांकि, यह रिटर्न कुछ शर्तों के साथ ही फाइल किया जा सकता है और इसमें अतिरिक्त टैक्स, ब्याज और जुर्माना देना पड़ सकता है।


निष्कर्ष

ITR फाइलिंग एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और इसे समय पर पूरा करना न सिर्फ आर्थिक नुकसान से बचाता है, बल्कि भविष्य में लोन, वीज़ा या किसी अन्य वित्तीय प्रक्रिया में भी सहायक होता है। 15 सितंबर 2025 आखिरी मौका है समय पर ITR फाइल करने का। इससे चूकने पर आपको अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ सकता है। ऐसे में सलाह यही है कि समय रहते अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर लें और बेवजह की परेशानी से बचें।


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