बनारस न्यूज डेस्क: वाराणसी के चर्चित भाजपा नेता पशुपतिनाथ सिंह हत्याकांड में कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज कुलदीप सिंह ने मामले में 16 आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। ढाई साल पहले जयप्रकाश नगर, सिगरा में शराब के नशे में हुए बवाल के दौरान पशुपतिनाथ सिंह की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी।
12 अक्टूबर 2022 को हुई इस घटना में पशुपतिनाथ सिंह और उनके बेटे ने शराब पीकर हंगामा कर रहे युवकों को समझाने की कोशिश की थी। पहले तो आरोपी वहां से चले गए, लेकिन थोड़ी देर में अपने 15-20 साथियों के साथ वापस लौटे और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमले में भाजपा नेता गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनकी मौत BHU ट्रॉमा सेंटर में हो गई।
मामले की जांच में तेजी लाते हुए सिगरा पुलिस ने मृतक के बेटे राजकुमार सिंह और भाई रुद्रेश कुमार सिंह की तहरीर पर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया था। केस की पैरवी एडीजीसी मनोज गुप्ता, विनय कुमार सिंह और बिंदु सिंह ने की। कोर्ट ने हत्या, बलवा, साजिश और जानलेवा हमले की धाराओं में सभी को दोषी ठहराया।
सजा पाने वालों में विकास भारद्वाज, मंटू सरोज, राहुल सरोज, मनीष पांडेय, गणेश सरोज, अभिषेक सरोज, दिनेश पाल, अनूप सरोज, सूरज यादव, रमेश पाल, अनुज उर्फ बाबू सरोज, श्याम बाबू राजभर, विशाल राजभर, संदीप कुमार गुप्ता, सुरेश सरोज और आर्या उर्फ आकाश सरोज शामिल हैं। यह मामला प्रदेश भर में चर्चा का विषय बन गया था और अब इन सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।