बनारस न्यूज डेस्क: वाराणसी नगर निगम ने शहर में मीट-मांस की दुकानों पर नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों को नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। इस कार्रवाई में सबसे पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के 2 किलोमीटर के दायरे में स्थित मीट-मांस की दुकानों को शामिल किया गया है। निगम का यह कदम धार्मिक स्थल के आसपास के क्षेत्र को साफ और सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि यह निर्णय नगर निगम सदन द्वारा लिया गया था, ताकि काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास की दुकानों को नियंत्रित किया जा सके। इस निर्णय के तहत उन दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी जो बिना अनुमति और नियमों के मुताबिक दुकान चला रहे हैं।
वहीं, वाराणसी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में बताया कि प्रथम चरण में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के आसपास की दुकानों पर कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान 55 दुकानों को नोटिस जारी किया गया है, जिन्हें निर्धारित नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
नोटिस जारी करने के प्रमुख कारणों के बारे में श्रीवास्तव ने कहा कि मीट-मांस की दुकान चलाने के लिए दुकानदार को खाद्य विभाग से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। इसके अलावा, पशु के काटने के लिए अलग स्थान की व्यवस्था होना भी जरूरी है। इन दो नियमों के उल्लंघन के कारण ही दुकानदारों को नोटिस दिया जा रहा है।
इस अभियान के तहत बेनियाबाग और नई सड़क जैसे प्रमुख इलाकों की दुकानों को पहले नोटिस जारी किए गए हैं। यह कार्रवाई काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास के क्षेत्र में विशेष ध्यान रखते हुए की जा रही है। इसके बाद यह अभियान शहर के अन्य हिस्सों में भी फैलाया जाएगा।
नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई सिर्फ पहली बार के लिए नहीं होगी। भविष्य में अगर किसी भी मीट-मांस की दुकान द्वारा इन नियमों का उल्लंघन होता है तो उन्हें नोटिस जारी कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही, अतिक्रमण हटाने के अभियान के तहत नगर निगम ने एक प्रवर्तन दल का गठन किया है। यह दल शहर के विभिन्न हिस्सों में जाकर अतिक्रमण की जानकारी प्राप्त करेगा और संबंधित स्थानों पर कार्रवाई करेगा, ताकि शहर की सुंदरता और व्यवस्था बनी रहे।