बनारस न्यूज डेस्क: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 41 लाख रुपये की लूट के आरोपी निलंबित इंस्पेक्टर परमहंस गुप्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि वह लूट के आरोप में दर्ज मुकदमे की जांच में पुलिस का सहयोग करें। इस मामले में इंस्पेक्टर गुप्ता पर आरोप है कि उन्होंने अपने साथी धर्मेंद्र चौबे के साथ मिलकर सारनाथ स्थित अपार्टमेंट में जुआ खेलने वाले व्यापारियों से 41 लाख रुपये लूटे थे।
10 नवंबर 2024 को परमहंस गुप्ता को निलंबित किया गया था, और 24 नवंबर को उनके साथी धर्मेंद्र चौबे को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। हालांकि, पुलिस अभी तक परमहंस गुप्ता का पता नहीं लगा पाई है। मुकदमे की जांच इंस्पेक्टर राजकुमार कर रहे हैं।
गुप्ता की ओर से गिरफ्तारी न करने की प्रार्थना की गई थी, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने उन्हें जांच में सहयोग देने का निर्देश दिया है।