बनारस न्यूज डेस्क: उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति लागू कर दी है, जिसके तहत वाराणसी में शराब और भांग की दुकानों के नए नियम तय किए गए हैं। इस बार जिले में कुल 697 शराब की दुकानें खुलेंगी, जिनमें 381 देसी शराब, 212 कम्पोजिट दुकानें और 13 मॉडल शॉप शामिल हैं। इसके अलावा, भांग की 91 दुकानों का आवंटन भी लॉटरी सिस्टम के जरिए किया जाएगा। खास बात यह है कि इस बार सरकार ने बीयर के लिए अलग से ठेका न देने का फैसला किया है, बल्कि अंग्रेजी शराब के साथ बीयर बेचने की सुविधा देने वाली कम्पोजिट दुकानें शुरू की जा रही हैं।
शराब और भांग के ठेकों का आवंटन लॉटरी प्रक्रिया से होगा, जिसके लिए 14 फरवरी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। इच्छुक आवेदक 27 फरवरी तक पंजीकरण करवा सकते हैं, और 6 मार्च को लॉटरी निकाली जाएगी। इसी दिन लॉटरी का रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। जिला आबकारी अधिकारी के अनुसार, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे अब आवेदकों को डिमांड ड्राफ्ट बनवाने की जरूरत नहीं होगी। फीस भी ऑनलाइन जमा की जा सकेगी, और सभी आवश्यक जानकारी विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध है।
सरकार ने दुकानों की संख्या में कमी की है, क्योंकि पहले बीयर और अंग्रेजी शराब की दुकानें अलग-अलग होती थीं, लेकिन अब दोनों को मिलाकर कम्पोजिट वाइन शॉप का नया कांसेप्ट लागू किया गया है। इस बदलाव के चलते जिले में शराब की दुकानों की संख्या पिछले साल की तुलना में 144 कम हो गई है। पहले जहां विदेशी शराब की 184 और बीयर की 172 दुकानें थीं, वहीं अब इनके स्थान पर कम्पोजिट दुकानें खोली जा रही हैं।
शराब की दुकानों के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क क्षेत्र के आधार पर तय किया गया है। नगर निगम क्षेत्र में तीन किलोमीटर के दायरे में दुकान के लिए 90,000 रुपये, नगरपालिका क्षेत्र में 75,000 रुपये, नगर पंचायत में 65,000 रुपये और ग्रामीण इलाकों में 65,000 रुपये शुल्क रखा गया है। मॉडल शॉप के लिए यह शुल्क क्रमशः 1,00,000 रुपये, 80,000 रुपये, 70,000 रुपये और 60,000 रुपये तय किया गया है। वहीं, पूरे जिले में भांग की दुकान के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क 25,000 रुपये निर्धारित किया गया है, जो नॉन-रिफंडेबल होगा।