बनारस न्यूज डेस्क: वाराणसी में गंगा किनारे अवैध निर्माण पर विकास प्राधिकरण का सख्त रुख जारी है। शुक्रवार को सामनेघाट क्षेत्र में गंगा के हाई फ्लड जोन में बन रहे निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। इस क्षेत्र में नदी के तट से 200 मीटर के अंदर किसी भी प्रकार के निर्माण पर रोक है। प्रदीप यादव द्वारा 387 वर्ग फीट में चल रहे निर्माण को पहले ही रोकने का आदेश दिया गया था, लेकिन नोटिस के बावजूद वह सुनवाई में शामिल नहीं हुए। जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी की टीम ने कार्रवाई करते हुए निर्माण को ध्वस्त किया।
वीडीए के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि गंगा किनारे जर्जर भवनों की मरम्मत की अनुमति केवल निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने पर दी जाती है। इसके लिए विकास प्राधिकरण ने हेल्प डेस्क भी बनाई है। उन्होंने चेतावनी दी कि गंगा के 200 मीटर दायरे में बिना अनुमति निर्माण कराने पर कड़ी कार्रवाई होगी और संबंधित पक्ष को नुकसान झेलना पड़ेगा।
दुर्गाकुंड इलाके में अजय सिंह के अवैध भवन निर्माण पर भी वीडीए ने सख्ती दिखाई। दो महीने पहले उन्हें नोटिस देकर निर्माण रोकने का निर्देश दिया गया था, लेकिन निर्माण कार्य जारी था। सूचना मिलने पर जोनल अधिकारी प्रमोद कुमार तिवारी ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य बंद कराया।
इसके बाद निर्माणाधीन भवन को सील कर दिया गया और उसे पुलिस की निगरानी में सौंप दिया गया। वीडीए ने स्पष्ट कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।