बनारस न्यूज डेस्क: राहुल गांधी को भगवान राम पर कथित टिप्पणी से जुड़े मामले में वाराणसी की विशेष एमपी-एमएलए अदालत से झटका लगा है। अदालत ने उस मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग वाली शिकायत खारिज कर दी गई थी।
मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में हुई। अदालत ने निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए मामले पर पुनर्विचार का रास्ता खोल दिया है।
यह विवाद राहुल गांधी की वर्ष 2025 में अमेरिका में आयोजित एक संवाद कार्यक्रम के दौरान की गई उस कथित टिप्पणी से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने भगवान राम को "मिथोलॉजिकल" (पौराणिक) व्यक्तित्व बताया था। इस टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी।
हालांकि, निचली अदालत ने पहले शिकायत को खारिज कर दिया था। अब विशेष एमपी-एमएलए अदालत के हस्तक्षेप के बाद मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
फिलहाल अदालत के विस्तृत आदेश और आगे की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है।