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सेबी की पूर्व प्रमुख माधबी पुरी बुच को मिली क्लीन चिट, अडाणी ग्रुप पर लगे आरोप निकले बेबुनियाद

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Posted On:Thursday, May 29, 2025

भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल ने एक अहम फैसला सुनाते हुए सेबी की पूर्व प्रमुख माधबी पुरी बुच को बड़ी राहत दी है। लोकपाल ने हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के आधार पर उनके खिलाफ दर्ज की गई सभी शिकायतों का निपटारा करते हुए स्पष्ट किया कि उन पर लगाए गए आरोप न केवल अप्रमाणित हैं, बल्कि पूर्णतया गलत और दुर्भावनापूर्ण भी हैं। इस फैसले से न केवल माधबी पुरी बुच को राहत मिली है, बल्कि उन राजनीतिक आरोपों की भी हवा निकल गई है, जिनमें अडाणी ग्रुप को इस मामले से जोड़ने की कोशिश की जा रही थी।

हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट से उपजा विवाद

10 अगस्त 2024 को हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में गंभीर आरोप लगाए गए थे कि माधबी पुरी बुच और उनके पति की कुछ विदेशी फंड्स में हिस्सेदारी थी। दावा किया गया कि ये फंड कथित रूप से अडाणी समूह के खिलाफ चल रही धनशोधन जांच से जुड़े थे। यह रिपोर्ट प्रकाशित होते ही देश की राजनीति में हलचल मच गई और अडाणी ग्रुप एक बार फिर विवादों में आ गया।

हालांकि, शुरुआत से ही माधबी पुरी बुच और उनके पति ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। उन्होंने दावा किया कि यह रिपोर्ट झूठे अनुमानों और आधारहीन तथ्यों पर आधारित है। अब भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल द्वारा दी गई क्लीन चिट से यह स्पष्ट हो गया है कि उनका रुख सही था।

लोकपाल की सख्त टिप्पणी

लोकपाल अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर की अगुवाई में छह सदस्यीय पीठ ने मामले की जांच के बाद अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यह पूरा विवाद मूल रूप से एक शॉर्ट सेलर ट्रेडर की रिपोर्ट पर आधारित था। इस रिपोर्ट का उद्देश्य स्पष्ट रूप से अडाणी ग्रुप को निशाना बनाना और उसके व्यवसायिक हितों को नुकसान पहुंचाना था।

लोकपाल ने कहा कि शिकायतों में लगाए गए आरोप केवल अनुमानों और मान्यताओं पर आधारित थे। आरोपों के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य या दस्तावेजी प्रमाण नहीं दिए गए थे। इसलिए इस आधार पर न तो जांच को आगे बढ़ाया जा सकता है और न ही किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।

लोकपाल ने यह भी कहा कि इस रिपोर्ट को माधबी पुरी बुच के खिलाफ कार्रवाई का आधार नहीं बनाया जा सकता। यह पूर्वाग्रह से प्रेरित एकपक्षीय आकलन था, जिसका उद्देश्य किसी विशेष समूह या व्यक्ति को लक्षित करना था।

अडाणी ग्रुप को मिली राहत

इस पूरे विवाद के केंद्र में अडाणी ग्रुप का नाम भी घसीटा गया। रिपोर्ट में विनोद अडाणी पर अरबों डॉलर के निवेश से जुड़े आरोप लगाए गए थे। कई राजनीतिक दलों और नेताओं ने इस मुद्दे को खूब उछाला और मीडिया में इसे बड़े पैमाने पर प्रचारित किया गया।

लेकिन लोकपाल की क्लीन चिट के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि अडाणी ग्रुप के खिलाफ लगाए गए सारे आरोप आधारहीन और राजनीतिक मंशा से प्रेरित थे। इस निर्णय से समूह को बड़ी राहत मिली है, और उनके विरुद्ध बनाई गई नकारात्मक छवि पर भी विराम लगा है।

राजनीतिक साजिश का खुलासा

लोकपाल के आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया कि कुछ शिकायतकर्ता जानबूझकर इस मुद्दे को तूल देना चाहते थे। उन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पर आरोप गढ़े और उन्हें प्रचारित किया ताकि इससे राजनीतिक लाभ उठाया जा सके।

लोकपाल ने इन आरोपों को ‘तथ्यहीन’, ‘अप्रमाणित’ और ‘तुच्छ’ करार दिया। उन्होंने कहा कि यह एक साजिश थी, जिसमें माधबी पुरी बुच को अडाणी ग्रुप से जोड़कर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। यह कदम न केवल अनैतिक था, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के भी खिलाफ था।

निष्कर्ष

लोकपाल द्वारा दिया गया यह निर्णय सिर्फ एक व्यक्ति या समूह की प्रतिष्ठा की रक्षा नहीं करता, बल्कि यह संदेश भी देता है कि भारत की संवैधानिक संस्थाएं झूठे आरोपों और राजनीतिक षड्यंत्रों के आधार पर किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करतीं।

माधबी पुरी बुच को मिली क्लीन चिट एक बड़ी जीत है – न केवल उनके लिए, बल्कि उन सभी संस्थाओं के लिए भी जो सत्य, न्याय और निष्पक्षता की रक्षा में कार्यरत हैं। अडाणी ग्रुप के लिए यह फैसला उसकी छवि को सुधारने का अवसर है, जबकि राजनीति में ऐसे मामलों को हथियार बनाकर लाभ उठाने वालों के लिए यह एक सख्त चेतावनी है।

अब समय है कि हम ऐसे मामलों से सबक लें और सुनिश्चित करें कि देश की संस्थाएं अफवाहों और झूठे एजेंडों के जाल में फंसने की बजाय तथ्यों के आधार पर निर्णय लें।


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