वाराणसी । जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने ज्ञानवापी मामले में गुरुवार को एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अदालत ने ज्ञानवापी प्रकरण में चल रहे एएसआई सर्वे की किसी भी प्रकार की रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
न्यायालय ने कहा कि न्यायालय के आदेश से ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का जो काम चल रहा है उसकी प्रकृति संवेदनशील है। सर्वे के बारे में एएसआई को अथवा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ताओं को कोई टिप्पणी करने या सूचना देने का कोई अधिकार नहीं है। एएसआई के अधिकारी भी सर्वे की रिपोर्ट केवल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बाध्य हैं। सर्वे के संबंध में कोई सूचना प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया या इलेक्ट्रानिक मीडिया को दिया जाना ना तो औचित्यपूर्ण है ना ही विधि सम्मत। सर्वे में जुटे एएसआई के समस्त अधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि सर्वे के संबंध में किसी भी प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया को कोई जानकारी नहीं देंगे और ना ही सर्वे के संबंध में कोई जानकारी अन्य व्यक्ति से साझा करेंगे। आख्या केवल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
अदालत ने कहा कि यदि प्रिंट, इलेक्ट्रानिक और सोशल मीडिया, एएसआई, वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष के द्वारा कोई जानकारी न दिये जाने के बावजूद गलत प्रकार से बगैर औपचारिक सूचना के सर्वे के संबंध में कोई समाचार प्रकाशित करता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।
उधर, ज्ञानवापी परिसर में सांतवें दिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की टीम ने कड़ी सुरक्षा के बीच सर्वे कार्य पूरा किया। टीम शुक्रवार को भी निर्धारित समय पर सर्वे शुरू करेगी।