बनारस न्यूज डेस्क: होली के त्योहार को देखते हुए वाराणसी पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया है। होली से पहले पुलिस ने विभिन्न संगठनों के साथ बैठक कर एडवाइजरी जारी की है, खासकर गंगा में नाव संचालन को लेकर सख्त दिशा-निर्देश दिए गए हैं। सहायक पुलिस आयुक्त शुभम कुमार सिंह ने बताया कि 14 मार्च को होली के दिन शाम 4 बजे तक गंगा में नाव संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। शाम 4 बजे के बाद नाव चलाने की अनुमति मिलेगी, लेकिन गंगा आरती के बाद इसे फिर से रोक दिया जाएगा। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि नाव संचालन के दौरान नाविक मोबाइल का उपयोग नहीं कर सकेंगे, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके।
वाराणसी पुलिस ने नाविकों को सख्त हिदायत दी है कि होली के दिन या उससे पहले किसी भी नाविक को शराब या अन्य नशीले पदार्थ का सेवन कर नाव चलाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, नाव या बजड़े पर तेज आवाज में डीजे बजाने पर भी रोक लगाई गई है। नाव संचालन के दौरान नाव पर दो चालक मौजूद रहना अनिवार्य होगा और नाव को धीमी गति से चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही ओवरलोडिंग पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा और यात्रियों के लिए लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य होगा। पुलिस ने कहा है कि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
होली के दिन सड़कों पर हुड़दंग और अव्यवस्था रोकने के लिए भी वाराणसी पुलिस ने कमर कस ली है। शहर के प्रमुख चौराहों पर पुलिस बल तैनात रहेगा और डायल 112 की गाड़ियां लगातार गश्त करती रहेंगी। हुड़दंगियों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी और कानून तोड़ने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी पुलिस का यह प्रयास है कि होली का त्योहार शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो, ताकि श्रद्धालु और स्थानीय लोग बिना किसी परेशानी के त्योहार का आनंद उठा सकें।